फिल्म अभिनेत्री व पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में बंद रामपुर से सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे को कोर्ट से मिली जमानत

रिपोर्ट:-शारिक सिद्दीकी
मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में फ़िल्म अभिनेत्री व पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में जेल में बंद रामपुर से सपा सांसद आज़म खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को आज एम.पी.एम.एल.ए कोर्ट से ज़मानत मिल गई है, मुरादाबाद की एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट में आज़म खान के अधिवक्ता शाहनावज़ सिबतेंन नक़वी ने जमानत अर्जी दाखील की।
जिस पर सुनवाई करते हुये अदालत ने केस में आरोपी आज़म खान व उनके पुत्र अब्दुल्लाह आज़म खान की जमानत को मंजूरी दे दी है, सांसद आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म को पचास-पचास हज़ार के दो जमानती और इतनी ही धनराशि के निजी मुचलके पर रिहाई के आदेश दिए हैं।
अज़ाम खान रामपुर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बनने के बाद पहली बार 2019 में 30 जून को मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के एक कॉलेज में हुए सम्मान समारोह में पहुंचे थे, सम्मान समारोह के कार्यक्रम में मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने मंच से बोलते हुये फिल्म अभिनेत्री व पूर्व सांसद जयाप्रदा के बारे में विवादित टिप्पणी कर दी थी,।
इस विवादित बयान का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हंगामा मच गया था, इस मामले मैं फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के निजी सचिव मौहम्मद मुस्तफा ने मुरादाबाद के थाना कटघर में सपा सांसद आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन, आयोजक सपा नेता सैय्यद आरिज़ सहित कई समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुक़दमा दर्ज कराया था,।
आजम खान 90 से ज्यादा मामलों में मुकदमा दर्ज होने के बाद सीतापुर जेल में अपने बेटे अब्दुल्लाह आजम के साथ बांध है इस मामले में आज़म खान के अधिवक्ता शाह नवाज सिब्तैन ने आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह की ज़मानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखील किया था, साथ ही आज़म खान के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आज़म खान घटना का चश्मदीद गवाह नही हैं,।
वो सिर्फ़ एफआईआर में आरोपी हैं, इस मामले में पहले ही दूसरे आरोपी और मुरादाबाद से सपा सांसद डा. एसटी हसन और कार्यक्रम के आयोजक सैय्यद आरिज़ की ज़मानत मिल चुकी है, अदालत में आज़म खान के अधिवक्ता के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के नियुक्त एडीजीसी कौशल गुप्ता ने अदालत से ज़मानत देने का विरोध किया, अदालत ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म खान की ज़मानत अर्ज़ी को मंज़ूर करते हुए 50-50 हज़ार के दो ज़मानती हाज़िर करने पर रिहा करने के आदेश दे दिया है।
आजम खान पर वर्ष 2008 में मुरादाबाद के छजलैट थाने में चैकिंग के दौरान सड़क जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में भी मामला दर्ज है, उस मामले भी में भी आज़म खान के अधिवक्ता ने अदालत से ज़मानत देने का अनुरोध किया था, अदालत ने इस मामले की सुनवाई में लियें 16 जनवरी की तारीख नियत की है।