बाहुबली विधायक के बेटों की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट से खारिज

-खबर गाजीपुर से है। जहां बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की मुसीबतें अभी कम होती नहीं दिखती। मऊ के विधायक मोख्तार अंसारी पिछले 16 साल से जहां जेल में बंद है वही उनके दोनों बेटों पर भी फोर्जरी और गलत तरीके से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराकर अवैध रूप से शॉपिंग कांपलेक्स और होटल बनाने का मुकदमा गाजीपुर की सदर कोतवाली में दर्ज है। जिनकी अग्रिम जमानत अर्जी आज गाज़ीपुर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट के एडीजे III न्यायालय में आज पेश हुई लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने उसे खारिज कर दिया जबकि इसी मुकदमे में सादिक नाम का एक आरोपी जो जेल में बंद है, उसकी रेगुलर बैल भी खारिज कर दी गई है।
पिछले दिनों गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़े गोदाम शॉपिंग मॉल और भवनों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा था जिसमें उनकी तमाम बिल्डिंग जमीन दोस्त कर दी गई थी उसके बाद से उनके परिवार के कई सदस्यों के ऊपर केस भी दर्ज हुए जिसमें मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी फरार चल रहे हैं।
इस मामले में गाजीपुर के सरकारी वकील जयप्रकाश सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आज मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की और जेल में निरुद्ध शादी की जमानत अर्जी विद्वान न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। इनके खिलाफ कोतवाली में दर्ज मुकदमा संख्या- 689/20 में धारा 420, 423, 465, 467, 468, 471, 474, 477A एवम 120B IPC के तहत विधायक मोख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी फरार है।
जबकि एक मुजरिम जो जेल में बंद है, उसकी रेगुलर बेल अर्जी भी हुई खारिज।
– जयप्रकाश सिंह, एडीजीसी गाज़ीपुर (सरकारी अधिवक्ता, क्रिमिनल)