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आचार संहिता और धारा 144 लगने के बाद आम आदमी से लेकर नेताओं तक को रखना होगा इन बातों का ध्यान, वरना दर्ज हो सकता है मुकदमा…

नई दिल्ली: आचार संहिता और धारा 144 लगने के बाद अब कड़े प्रतिबंध लागू हो गए हैं। अब किसी स्थान पर कोई पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। यह आदेश पुलिस कर्मचारी व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, धार्मिक स्थलों, विद्यालयों, स्कूल, कालेज, विद्यार्थियों, शांतिपूर्वक जा रही शव यात्रा, उद्योग धंधों में कार्यरत कर्मचारियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए एकत्र व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व समाप्त हाेने वाले घर घर जाकर प्रचार किए जाने पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा पूजा स्थलाें जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर व गुरुद्वारा उपयोग निर्वाचन में प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा।

निर्वाचन की तिथि को मतदाता पर्चियों के माध्यम से चुनाव प्रचार करना या मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी उम्मीदवार द्वारा अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थकों के पुतले लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलाने तथा इस प्रकार का अन्य विरोध प्रदर्शन कार्य नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। राजकीय विश्राम गृह, डाक बंगलों को प्रयोग, राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आग्नेय शास्त्र, लाठी डंडा या कोई ऐसी वस्तु लेकर प्रवेश नहीं करेगा,जो दूसरे व्यक्ति के विरूद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। कोई भी व्यक्ति ईंट पत्थर एकत्र नहीं करेगा। अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन वर्जित होगा। यह प्रतिबंध सिख धर्म के अनुयायियों व उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, जो धार्मिक आधार पर कृपाण धारण करते हों या वृद्धावस्था या अपंगता के कारण लाठी रखते हैं।

किसी सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना राजनैतिक दल बैठक, ध्वनि विस्तारक यंत्र, पब्लिक उपकरणों का प्रयोग, रोड शो, जुलूस, जनसभा, वाहन रैली आदि आयोजित नहीं करेंगे। जुलूस व ध्वनि विस्तारण यंत्र के प्रयोग का प्रतिबंध शव यात्रा, बरातियों और धार्मिक अनुष्ठानों में एकत्र व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा बशर्ते नियमानुसार हो। राजनैतिक लाभ, सामाजिक विद्वेश उत्पन्न करने व शांति भंग करने के उद्देश्य से न किया जाए। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर कोई भी व्यक्ति अपने वाहन को निर्वाचन प्रचार में नहीं लगाएगा। प्रचार के लिए पालीथीन सामग्री व अन्य प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी उम्मीदवार उसके समर्थकों तथा चुनाव कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं काे किसी भी प्रकार से प्रभावित करने के लिए मादक पदार्थो, रुपये, उपहार या किसी अन्य प्रकार की वस्तुओं का वितरण नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा।

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